Supreme Court Decision Shocked Lakhs Of BEd Pass Candidates: BPSC द्वारा हाल ही में एक टीचर्स रिक्रूटमेंट ड्राइव के माध्यम से 72 टीचर्स की भर्ती पूर्ण की गई थी | बिहार सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी गई कि कि प्राइमरी टीचर्स से जुड़ी सभी सीट डीएलएड पास कैंडिडेट्स से पूर्ण कर ली गई हैं |
Supreme Court Decision Shocked Lakhs Of BEd Pass Candidates:
टीचर बनने हेतु लिए बीएड होना आवश्यक था लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से सम्पूर्ण मामला बदल गया है | बिहार में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लगा 3.90 लाख बीएड पास कैंडिडेट्स को झटका | बीएड पास कैंडिडेट्स द्वारा खुद को कक्षा 1-5 में शामिल करने की मांग और रिजल्ट को चैलेंज करने से जुड़ी याचिका दायर की गई थी | याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से मंगलवार को सुनवाई की गई | सुनवाई के दौरान जस्टिस अनिरुद्ध बोस द्वारा कहा गया कि 11 अगस्त 2023 के बाद से प्राथमिक स्कूलों में बीएड पास कैंडिडेट्स टीचर बनने योग्य नहीं है |
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लगा 3.90 लाख बीएड पास कैंडिडेट्स को झटका
यह फैसला उस याचिका पर दिया गया है जिसमें मांग की गई थी कि कक्षा 1-5 तक होने वाली शिक्षक भर्ती में बीएड पास वाले कैंडिडेट्स को भी शामिल किया जाये | साथ ही याचिका दायर करने वालों द्वारा बीपीएससी शिक्षक भर्ती एग्जाम को भी चुनौती दी गई थी लेकिन Supreme Court द्वारा रिजल्ट पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया गया | ये याचिका बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ की ओर से दायर की गई थी |
बिहार सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी गई कि कि प्राइमरी टीचर्स से जुड़ी सभी सीट डीएलएड पास कैंडिडेट्स से पूर्ण कर ली गई हैं |इसके लिए अब बीएड पास कैंडिडेट्स से जुड़ी कोई आवश्यकता नहीं है | इसके बाद सरकार द्वारा रिव्यू कराने की भी बात की गई | फिर सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये साफ कर दिया गया कि जो भी बीएड पास कैंडिडेट्स हैं वो फिलहाल प्राइमरी स्कूलों में टीचर नहीं बन सकते |
BPSC द्वारा हाल ही में एक टीचर्स रिक्रूटमेंट ड्राइव के माध्यम से 72 टीचर्स की भर्ती पूर्ण की गई थी | इस शिक्षक भर्ती में बिहार सरकार की ओर से बीएड पास कैंडिडेट्स को कोई मौका नहीं दिया गया |इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान मात्र डीएलएड कैंडिडेट्स को ही भर्ती किया गया | इस तरह लगभग 4 लाख कैंडिडेट्स को तगड़ा झटका लगा है |