भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए यूजीसी ने जारी की ये गाइडलाइन: यूजीसी के नियमों के अनुसार, विदेशी विश्वविद्यालय भारत में कैंपस स्थापित करने में योगदान दे सकते हैं, बशर्ते वे व्यक्तिगत रूप से पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।
भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए यूजीसी ने जारी की ये गाइडलाइन :
यूजीसी ने भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए नियमों की घोषणा की है। यूजीसी के अनुसार, विदेशी विश्वविद्यालय भारत में कैंपस स्थापित करने में मदद कर सकते हैं यदि वे व्यक्तिगत रूप से पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। साथ ही, चूंकि विदेशी विश्वविद्यालय भारत में एक से अधिक परिसर स्थापित कर सकते हैं, इसलिए उन्हें अलग से आवेदन करना होगा।
भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसरों को अपने प्रवेश मानदंडों के अनुसार संकाय और कर्मचारियों की भर्ती करने की स्वायत्तता होगी। भारत में विदेशी विश्वविद्यालय परिसर ऑनलाइन पाठ्यक्रम, दूरस्थ शिक्षा की पेशकश नहीं कर सकते हैं।
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भारत में कैंपस स्थापित करने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों को नए पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले यूजीसी से पूर्व अनुमति लेनी होगी। विदेशी विश्वविद्यालय भारत में शिक्षण केंद्र, अध्ययन केंद्र या मूल इकाई फ्रेंचाइजी नहीं खोल सकते हैं।
भारत में विदेशी योगदान चाहने वाले विदेशी विश्वविद्यालय परिसरों को FCRAUGC मानदंडों के तहत पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) भारत में विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन नियम, 2023 जारी करता है। तदनुसार, उच्च रैंक के विदेशी विश्वविद्यालय इन नियमों के तहत अनुमोदित विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों के परिसरों में स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट और स्नातकोत्तर स्तर पर प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, डिग्री, अनुसंधान और अन्य कार्यक्रम संचालित करने के लिए आवेदन देंगे।
संस्थानों को वार्षिक शुल्क से दी गई छूट :
कैंपस खोलने वाले विदेशी संस्थान को केवल एक बार आवेदन शुल्क देना होगा। उन्हें यूजीसी को कोई वार्षिक शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें परिसर के लिए भूमि खरीदनी होगी, भवनों का निर्माण करना होगा और अपने संसाधनों से जनशक्ति और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी।
छात्रों के हो रहे पलायन को रोकने के लिए उठाया गया ऐसा कदम :
भारत सरकार ने हर साल उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के पलायन को रोकने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों को परिसर खोलने की अनुमति दी है। यह फैसला लेते हुए यूजीसी के चेयरमैन प्रो. एम.जगदीश कुमार ने कहा कि इस फैसले के मद्देनजर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत गुणवत्तापूर्ण और विश्वस्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है.
यूजी, पीजी, पीएचडी और डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित कर सकते है :
विदेशी विश्वविद्यालय भारतीय परिसरों में स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट और पोस्ट-डॉक्टरेट स्तर पर प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, डिग्री, अनुसंधान और अन्य कार्यक्रम पेश कर सकते हैं। वे किसी भी प्रकार की प्रचार गतिविधियों को करने के लिए शैक्षिक केंद्र या फ्रेंचाइजी नहीं खोल सकते।
ऑनलाइन डिग्री कोर्स की नही कर सकेंगे शुरुआत :
भारतीय कैंपस में कोई भी नया कोर्स शुरू करने से पहले यूजीसी से अनुमति लेनी पड़ती है। कोई भी ऑनलाइन या मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा। भारत में दो या दो से अधिक योग्य विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से कैंपस खोल सकते हैं।